पांडेसरा के गोवालक रोड़ की पांच साल पहले की घटना
पांच साल पहले पति के साथ गृह क्लेश में साढूभाई का गला घोट कर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार पांडेसरा के गोवालक रोड पर गणेश कृपा इंडस्ट्रियल सोसायटी में उमंग फोटो स्टूडियो चलाने वाले हसमुख रतीलाल रामाणी ने अपनी साली सोनल की शादी अमरोली छपराभाठा में शिव सागर सोसायटी में रहने वाले भाविन के साथ कराई थी। भाविन और उसके पिता जयसुख चोटलिया मजदूरी करते थे। शादी के बाद भाभी और सोनल के बीच आए दिन और झगड़ा होता था। इस बारे में सोनल ने अपने बहनोई हसमुखभाई रामाणी को बताया था। ससुराल में साली के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के कारण हसमुखभाई उसे मायके लेकर चले आए।

पत्नी मायके जाने से था नाराज
कुछ महीने के बाद भाविन चोटालिया ने सोनल को ससुराल में भेजने के लिए कहा लेकिन ससुराल वालों ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। जिससे भाविक और उसके पिता जयसुख चोटलिया नाराज हो गए और उन्होंने हंसमुख रामाणी को सबक सिखाने का फैसला किया। 12 जुलाई 2015 को 11:30 बजे के करीब हसमुख रामाणी के पांडेसरा स्थित अमन फोटो स्टूडियो चले गए और वहां पर रस्सी से गला दबाकर हसमुख रामाणी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके पहले उनके सिर पर हथौड़े से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
यह समग्र केस कोर्ट में चल रहा था। सरकार की ओर से एडवोकेट अरविंद वसोया ने कोर्ट में दलील पेश की थी। इसके आधार पर कोर्ट ने पिता-पुत्र और भाविन चोटालिया को कसूरवार ठहराते हुए आजीवन कैद की सजा दी। साथ ही 3000 रूपए का दंड भी दिया। यदि यह रकम नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 3 महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
पांडेसरा के गोवालक रोड़ की पांच साल पहले की घटना पांच साल पहले पति के साथ गृह क्लेश में साढूभाई का गला घोट कर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार पांडेसरा के गोवालक रोड पर गणेश कृपा इंडस्ट्रियल सोसायटी में उमंग